सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों के सहयोजन संबंधी निर्देश
 
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मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोजन के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मप्र के अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश के तहत गृह, राजस्व, नगरीय प्रशासन के अतिरिक्त अन्य विभागों के उन कर्मियों को पात्र माना गया है, जो कोविड-19 महामारी में सेवा के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृति किए गए है।


कोविड-19 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मी, अनुबंधित दैनिक वेतनभोगी, पंचायत के सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी द्वारा संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। इसके साथ ही सेनेटाईजेशन, हरथ धुलाई, फेस मास्क निर्माण एवं वितरण, जरूरतमंद परिवारो को भोजन व आश्रय की सुविधा उपलब्ध करवा रहे है।

 

प्रवासी श्रमिकों के आगमन पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण, सेम्पल लिया जाना तथा उन्हें समुचित उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही कोविड-19 में इनकी सक्रिय भूमिका को ध्यान में रखते हुए निर्देशों के अनुसार इन कर्मियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में पात्र कर्मी घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं।